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आईएम के सदस्यों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में करें पेश

हाईकोर्ट ने यह आदेश भारतीय मुजाहिदीन के सदस्यों की याचिका पर सुनवाई के दौरान दिया
नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने भारतीय मुजाहिदीन के यासीन भटकल और तीन अन्य आरोपियों की देशभर के विभिन्न न्यायालयों में जरूरत के अनुसार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेशी सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। हाईकोर्ट ने यह आदेश भारतीय मुजाहिदीन के सदस्यों असदुल्लाह अख्तर, जिया-उर-रहमान, तहसीन अख्तर और अहमद सिद्दीबप्पा उर्फ यासीन भटकल की याचिका पर सुनवाई के दौरान दिया। याचिका में इन आरोपियों ने केंद्र सरकार के उस आदेश को रद्द करने की मांग की थी, जिसमें उनकी तिहाड़ जेल से बाहर निकलने पर रोक लगाई गई थी, जहां वे वर्तमान में बंद हैं।

अदालत ने यह आदेश इंडियन मुजाहिदीन के सदस्यों असदुल्लाह अख्तर, जिया-उर-रहमान, तहसीन अख्तर और अहमद सिद्दीबप्पा उर्फ यासीन भटकल की याचिका पर सुनवाई के दौरान दिया। याचिका में आरोपितों ने तिहाड़ जेल से बाहर निकलने पर रोक लगाने के आदेश को रद करने की मांग की थी।

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