बुधवार को एक दर्जन राज्यों ने न्यूयॉर्क स्थित अमेरिकी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार न्यायालय में ट्रम्प प्रशासन पर उसकी टैरिफ नीति को रोकने के लिए मुकदमा दायर किया, जिसमें कहा गया कि यह गैरकानूनी है और इससे अमेरिकी अर्थव्यवस्था में अराजकता आई है।
मुकदमे में कहा गया है कि राष्ट्रपति ट्रम्प द्वारा लागू की गई नीति “कानूनी प्राधिकार के उचित प्रयोग के बजाय उनकी सनक के अधीन है।
इसने ट्रंप के इस दावे को चुनौती दी कि वह अंतर्राष्ट्रीय आपातकालीन आर्थिक शक्ति अधिनियम के आधार पर मनमाने ढंग से टैरिफ लगा सकते हैं। मुकदमे में अदालत से टैरिफ को अवैध घोषित करने और सरकारी एजेंसियों और उसके अधिकारियों को उन्हें लागू करने से रोकने की मांग की गई है।















